महिला कर्मचारियों को 60 दिनों का विशेष मातृत्व अवकाश

2 सितंबर, 2022 को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा केंद्र सरकार की सभी महिला कर्मचारी 60 दिनों के विशेष मातृत्व अवकाश प्रदान किए जाने को मंजूरी प्रदान की है।

  • जन्म के तुरंत बाद बच्चे की मृत्यु या प्रसव से पहले या उसके दौरान बच्चे की मृत्यु की स्थिति में अवकाश प्रदान किया जाएगा। जन्म के तुरंत बाद बच्चे की मृत्यु की स्थिति को जन्म के 28 दिन बाद तक परिभाषित किया जा सकता है।
  • 28 सप्ताह के गर्भ में या उसके बाद जीवन के कोई लक्षण नहीं पैदा होने वाले बच्चे को मृत/जन्म के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। विशेष मातृत्व अवकाश का लाभ केवल दो से कम जीवित बच्चों वाली महिला केंद्र सरकार की कर्मचारी और केवल अधिकृत अस्पताल में प्रसव के लिए स्वीकार्य होगा।

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