भारतीय विमानपत्तन आर्थिक नियामक प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम 2021

  • राष्ट्रपति द्वारा ‘भारतीय विमानपत्तन आर्थिक नियामक प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम 2021’ को 13 अगस्त, 2021 को स्वीकृति दे दी गई। संसद द्वारा इसे 4 अगस्त, 2021 को पारित किया गया।
  • महत्वपूर्ण तथ्यः इसके जरिये भारतीय विमानपत्तन आर्थिक नियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 में संशोधन किया गया है।
  • 2008 अधिनियम के तहत हवाई अड्डा आर्थिक नियामक प्राधिकरण (AERA) की स्थापना की गई थी। AERA भारत में ‘प्रमुख हवाई अड्डों (major airports) पर प्रदान की जाने वाली वैमानिकी सेवाओं के लिए टैरिफ और अन्य शुल्क (जैसे हवाई अड्डों विकास शुल्क) को नियंत्रित करता है।
  • संशोधन द्वारा प्रावधानः यह ‘प्रमुख हवाई अड्डों की परिभाषा में संशोधन करके ‘हवाई अड्डों के समूह’ के शुल्क निर्धारण की अनुमति देता है।
  • 2008 अधिनियम उस हवाई अड्डों को एक प्रमुख हवाई अड्डों के रूप में नामित करता है, जिसमें कम से कम 35 लाख का वार्षिक यात्री यातायात हो। संशोधन के अनुसार केंद्र सरकार अधिसूचना के जरिए किसी भी हवाई अड्डों को प्रमुख हवाई अड्डों के रूप में भी नामित कर सकती है। केंद्र सरकार हवाई अड्डों का समूह बना सकती है और समूह को एक प्रमुख हवाई अड्डों के रूप में अधिसूचित कर सकती है।

आर्थिक परिदृश्य