‘जीएम सोया खली’ के आयात के नियमों में छूट

  • वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने 24 अगस्त, 2021 को क्रश्ड (तोड़ी हुई) और बिना तेल वाली ‘जीएम सोया खली’ (केवल निर्जीव हिस्सा) के आयात के नियमों में छूट दी है।
  • महत्वपूर्ण तथ्यः आईटीसी (एचएस) 2017 ITC (HS) 201, की आयात नीति अनुसूची-प् (आयात) संबंधी प्रावधान के आवेदन में, न्हावा शेवा पोर्ट और एलसीएस पेट्रापोल से आईटीसी एचएस कोड 23040020 और 23040030 के तहत 31 अक्टूबर, 2021 तक 12 लाख मीट्रिक टन क्रश्ड (तोड़ी हुई) और बिना तेल वाली जीएम सोया खली (केवल निर्जीव हिस्सा) की आयात संबंधी अनुमति में छूट दी गई है।
  • उक्त छूट पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रलय से स्पष्टीकरण और पूर्व अनुमति मिलने के बाद दी गई है, मंत्रालय को पर्यावरण के दृष्टिकोण से सोया ऽली के आयात के लिए कोई चिंता और कोई आपत्ति नहीं है।
  • यह निर्णय किसानों, कुक्कुट पालकों और मछुआरों पर सकारात्मक प्रभाव डालेगा।

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