विद्युत क्षेत्र की स्थिरता हेतु नियम

विद्युत मंत्रालय ने 23 अक्टूबर, 2021 को जलवायु परिवर्तन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए बिजली क्षेत्र की स्थिरता और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए नियम अधिसूचित किए हैं।

महत्वपूर्ण तथ्यः विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत विद्युत मंत्रालय द्वारा अधिसूचित 2 नियम बिजली उपभोक्ताओं और हितधारकों के हित में हैं।

  1. बिजली (कानून में बदलाव के कारण लागत की समय पर वसूली) नियम, 2021।
  2. बिजली (अनिवार्य रूप से चले और अन्य मामलों का समाधान करके ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों से उत्पादन को बढ़ावा देना) नियम, 2021 [Electricity (Promotion fo generation from renewable sources fo energy by addressing Must Run and other matters) Rules, 2021]।
  • एक अनिवार्य रूप से चलने वाले बिजली संयंत्र को योग्यता आदेश को पूरा करने या किसी अन्य वाणिज्यिक विचार के कारण बिजली के उत्पादन या आपूर्ति में कटौती या विनियमन के अंतर्गत नहीं लाया जाएगा।
  • बिजली ग्रिड में किसी भी तकनीकी बाधा की स्थिति में या बिजली ग्रिड की सुरक्षा के कारणों के चलते ही अनिवार्य रूप से चलने वाले किसी बिजली संयंत्र से उत्पन्न बिजली को कम या विनियमित किया जा सकता है।
  • बिजली में कटौती या उसके विनियमन के लिए ‘भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता’ के प्रावधानों का पालन किया जाएगा।
  • नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादक को पावर एक्सचेंज में बिजली बेचने और उचित लागत वसूलने की भी अनुमति है।

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