आरबीआई द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र ऋण दिशानिर्देशों में संशोधन

हाल ही में, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (PSL) दिशानिर्देशों में संशोधन किया है, जो 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होंगे।

मुख्य बिंदु

  • ये दिशानिर्देश बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 21, 35A और 56 के तहत जारी किए गए हैं।
  • इन संशोधनों का उद्देश्य वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना और विभिन्न आर्थिक वर्गों को बैंकिंग सुविधाओं से जोड़ना है।

प्रमुख संशोधन

  • ऋण सीमा में वृद्धि:
    • शिक्षा ऋण: व्यक्तियों के लिए ₹25 लाख तक (व्यावसायिक पाठ्यक्रमों सहित)।
    • सामाजिक अवसंरचना: स्कूल और पेयजल सुविधाओं जैसे बुनियादी ढांचे के लिए ₹8 करोड़ तक।
    • नवीकरणीय ऊर्जा:
      • सार्वजनिक उपयोगिताओं व विद्युत जनरेटरों के लिए ₹35 ....
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