दत्तक ग्रहण
- भारत में, एक भारतीय नागरिक अथवा एक अनिवासी भारतीय (NRI) ‘हिंदू दत्तक ग्रहण और रख-रखाव अधिनियम-1956’ तथा अभिभावक और वार्ड अधिनियम-1890 के तहत एक बच्चे को गोद ले सकते हैं।
- संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (UNICEF) के अनुसार, भारत में 2-96 करोड़ बच्चे अनाथ अथवा परित्यक्त हैं।
- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट-2020-21 में कहा कि देश में 7,164 बाल देखभाल संस्थानों (CCI) में 2-56 लाख बच्चे रह रहे हैं।
प्रमुख पहलें
- हिंदू दत्तक ग्रहण एवं रख-रखाव अधिनियम, 1956
- किशोर न्याय हॉस्टल में (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015
- केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (CARA), 1990
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