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केंद्रीय दत्तक ग्रहण नियामक प्राधिकरण
केंद्रीय दत्तक ग्रहण प्राधिकरण (Central Adoption Resource Authority - CARA) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
- केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (CARA) भारत सरकार के महिला और बाल विकास मंत्रालयका एक सांविधिक निकाय है।
- इसे केंद्रीय प्राधिकरण के रूप में नामित किया गया है जो अंतर-देशीय अंगीकरण-1993 पर हुए हेग कन्वेंशनके प्रावधानों के अनुसार अंतर-देशीय अंगीकरण से समझौता करता है,इसे 2003 में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया था।
A |
केवल 1
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B |
केवल 2
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C |
1 और 2 दोनों
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D |
न तो 1 और न ही 2
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Your Ans is
Right ans is C
Explanation :
- केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (CARA), भारत सरकार के महिला और बाल विकास मंत्रालय का एक सांविधिक निकाय है।
- यह भारतीय बच्चों को गोद लेने के लिए केंद्रीय निकाय के रूप में कार्य करता है व देश और अंतर-देशीय अंगीकरण की निगरानी और विनियमन के लिए अनिवार्य है।
- इसे 2003 में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित अंतर-देशीय अंगीकरण - 1993 में हेग कन्वेंशन के प्रावधानों के अनुसार अंतर-देशीय अंगीकरण से निपटने के लिए केंद्रीय प्राधिकरण के रूप में नामित किया गया है।
- CARA मुख्य रूप से अपने संबंधित / मान्यता प्राप्त गोद लेने वाली एजेंसियों के माध्यम से अनाथ, परित्यक्त और आत्मसमर्पित बच्चों के अंगीकरण से संबंधित है।
- किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम - 2015 की धारा 68 के अनुसार, समय-समय पर अंगीकरण मामलों में नियमों को लागू करना अनिवार्य है।
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