सहकारी बैंक, पुणे पर 4 लाख रुपये का अर्थ दंड

14 अक्टूबर, 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक ने ‘राजगुरुनगर सहकारी बैंक लिमिटेड’ पुणे पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी जमाराशियों पर ब्याज दर संबंधी निर्देशों के उल्लंघन के लिए 4.00 लाख का मौद्रिक दंड लगाया है।

महत्वपूर्ण तथ्यः भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यह दंड, जारी उपरोत्तफ़ निर्देशों का पालन करने में बैंक की विफलता को ध्यान में रखते हुए बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4)(i) और धारा 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

  • 13 अक्टूबर, 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक ने आदेश द्वारा एक अन्य बैंक ‘मेघराज नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड’ अरावली (गुजरात) पर भी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी ‘निदेशकों आदि को ऋण एवं अग्रिम-प्रतिभू/गारंटीकर्ता के रूप में निदेशक-स्पष्टीकरण’ संबंधी निर्देशों के उल्लंघन के लिए ` 25,000/ का मौद्रिक दंड लगाया है।

आर्थिक परिदृश्य