आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता पर संधि

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15 दिसंबर, 2021 को भारत सरकार और पोलैंड सरकार के बीच आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता संधि को मंजूरी दे दी है।

महत्वपूर्ण तथ्यः संधि का उद्देश्य आपराधिक मामलों में सहयोग और पारस्परिक कानूनी सहायता के माध्यम से अपराध की जांच और अभियोजन में दोनों देशों की प्रभावशीलता में वृद्धि करना है।

  • अंतरराष्ट्रीय अपराध और आतंकवाद के साथ इसके संबंधों के संदर्भ में, प्रस्तावित संधि, अपराध की जांच और अभियोजन के साथ-साथ अपराध के बढ़ने, इसके मददगार उपकरणों तथा आतंकवादी कृत्यों के वित्तपोषण के लिए धनराशि आदि का पता लगाने, रोकने और जब्त करने में पोलैंड के साथ द्विपक्षीय सहयोग के लिए एक व्यापक कानूनी ढांचा प्रदान करेगी।
  • इस संधि पर हस्ताक्षर और पुष्टि के बाद, आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत उपयुक्त राजपत्र अधिसूचना जारी की जाएगी, ताकि भारत में संधि के प्रावधानों को प्रभावी तरीके से लागू किया जा सके।

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