आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता पर संधि
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15 दिसंबर, 2021 को भारत सरकार और पोलैंड सरकार के बीच आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता संधि को मंजूरी दे दी है।
महत्वपूर्ण तथ्यः संधि का उद्देश्य आपराधिक मामलों में सहयोग और पारस्परिक कानूनी सहायता के माध्यम से अपराध की जांच और अभियोजन में दोनों देशों की प्रभावशीलता में वृद्धि करना है।
- अंतरराष्ट्रीय अपराध और आतंकवाद के साथ इसके संबंधों के संदर्भ में, प्रस्तावित संधि, अपराध की जांच और अभियोजन के साथ-साथ अपराध के बढ़ने, इसके मददगार उपकरणों तथा आतंकवादी कृत्यों के वित्तपोषण के लिए धनराशि आदि का पता लगाने, रोकने और जब्त करने में पोलैंड के साथ द्विपक्षीय सहयोग के लिए एक व्यापक कानूनी ढांचा प्रदान करेगी।
- इस संधि पर हस्ताक्षर और पुष्टि के बाद, आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत उपयुक्त राजपत्र अधिसूचना जारी की जाएगी, ताकि भारत में संधि के प्रावधानों को प्रभावी तरीके से लागू किया जा सके।
अंतरराष्ट्रीय संबंध
- 1 संक्षिप्त सामयिकी
- 2 दक्षिण सूडान 2030 तक बाल विवाह समाप्त करेगा
- 3 इंडोनेशिया के सेमेरू ज्वालामुखी में विस्फ़ोट
- 4 रूस ने किया पूर्व सोवियत देशों में नाटो की भूमिका को सीमित करने संबंधी संधि मसौदा तैयार
- 5 मिन्स्क समझौते
- 6 पृथ्वी पर लौटे जापानी अंतरिक्ष पर्यटक
- 7 शंघाई सहयोग संगठन की विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सहयोग पर मसौदा कार्य योजना
- 8 तीसरा भारत-मध्य एशिया संवाद
- 9 लोवी इंस्टीट्यूट एशिया पावर इंडेक्स 2021
- 10 पाकिस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति 2022-26
- 11 संयुक्त राष्ट्र ने दिया अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन को पर्यवेक्षक का दर्जा
- 12 राष्ट्रपति कोविंद ने किया पुनर्निर्मित रमना काली मंदिर का उद्घाटन
- 13 जलवायु परिवर्तन और सुरक्षा पर संयुक्त राष्ट्र का मसौदा प्रस्ताव
- 14 विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2021
- 15 मिस्र बना न्यू डेवलपमेंट बैंक का चौथा नया सदस्य
- 16 वर्ल्डवाइड कॉस्ट ऑफ़ लिविंग इंडेक्स 2021
- 17 लोकतंत्र के लिए शिखर सम्मेलन
- 18 विश्व असमानता रिपोर्ट 2022
- 19 वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021