सीबीआई और ईडी के निदेशकों के कार्यकाल का विस्तार
14 नवंबर, 2021 को राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने केंद्र सरकार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) के निदेशकों के कार्यकाल को दो साल से बढ़ाकर पांच साल करने की अनुमति देने वाले दो अध्यादेश जारी किए।
- इन केंद्रीय एजेंसियों के प्रमुखों का वर्तमान में कार्यकाल 2 वर्ष का निर्धारित है, लेकिन अब उन्हें तीन वार्षिक कार्यकाल विस्तार दिए जा सकते हैं।
- सीबीआई निदेशक के कार्यकाल में परिवर्तन दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 में संशोधन करके किया गया था, वहीं ईडी के निदेशक के कार्यकाल में परिवर्तन केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 ....
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