आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
हाल ही में केंद्र ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के उम्मीदवारों को आरक्षण के लिए कितने लाख वार्षिक आय मानदंड बरकरार रखा है?
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केंद्र सरकार ने 2019 में आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को भी आरक्षण देने का फैसला किया तो पिछड़ेपन का आधार 8 लाख रुपये की सालाना आय को तय किया गया। इस नियम के तहत जिस सवर्ण परिवार की सालाना आमदनी 8 लाख रुपये तक है, उसके उम्मीदवारों को ही शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश और नौकरियों में आरक्षण की सुविधा मिलती है।