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भारत के विधि आयोग
भारत के विधि आयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
- भारत का विधि आयोग (Law Commission of India), भारत सरकार के एक आदेश द्वारा गठित एक कार्यकारी निकाय है।
- मूल रूप से 1985 में गठित, ‘विधि आयोग’ का हर 5 साल में पुनर्गठन किया जाता है, और यह आयोग सरकार को अब तक 237 रिपोर्टें सौंप चुका है।
- न्यायमूर्ति बी.एस. चौहान (सेवानिवृत्त) की अध्यक्षता में पिछले विधि आयोग द्वारा लोकसभा और विधानसभाओं में एक साथ चुनाव और ‘समान नागरिक संहिता’ जैसे प्रमुख मुद्दों पर रिपोर्ट और कार्य-पत्र प्रस्तुत किए गए थे।
उपर्युक्त युग्मों में से कौन-सा/से सुमेलित है/हैं?
A |
केवल 1 और 3
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B |
केवल 2
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C |
केवल 2 और 3
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D |
1, 2 और 3
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Your Ans is
Right ans is A
Explanation :
- भारत का विधि आयोग (Law Commission) वर्तमान में बिना अध्यक्ष के कार्य कर रहा है। तीन वर्ष के कार्यकाल हेतु गठित विधि आयोग ने, अपने पिछले अध्यक्ष न्यायमूर्ति बी.एस. चौहान के अगस्त 2018 में समाप्त हो जाने के बाद से कोई रिपोर्ट जारी नहीं की है।
- विधि संबंधी विषयों पर महत्वपूर्ण सुझाव देने के लिए राज्य आवश्यकतानुसार आयोग नियुक्त कर देते हैं; इन्हें विधि आयोग कहते हैं।
- इनका कार्य विधि में सुधार करना, अर्थात किसी न्यायप्रणाली में कानूनों की स्थिति की समीक्षा करना तथा कानूनों में परिवर्तन/परिवधन सुझाना है।
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