सेबी में बायबैक नियमों में बदलाव को मंजूरी

20 दिसम्बर, 2022 को शेयर बाजार की नियामक संस्था सेबी ने स्टॉक एक्सचेंज के जरिए कंपनियों के शेयर बायबैक को खत्म करने का फैसला किया है।

महत्वपूर्ण तथ्य-

  • शेयर बाजारों में लिस्टेड कंपनियां निवेशकों के पास मौजूद शेयरों को खरीदने के लिए खुले बाजार से शेयरों की बायबैक करती हैं। इसके अलावा पुनखर्रीद का एक तरीका निविदा प्रस्ताव का भी है, जिसे सेबी धीरे-धीरे लागू करेगा।
  • सेबी ने शेयर बाजार से होने वाली पुनखर्रीद से जुटाई गई राशि का 75 प्रतिशत हिस्सा कंपनियों को इस्तेमाल की नीति बनाई है, जिसकी वर्तमानसीमा 50 प्रतिशत ही थी।
  • अब स्टॉक एक्सचेंज के जरिए शेयर बायबैक नहीं हो सकेगा।

GK फ़ैक्ट

  • सेबी की स्थापनाः भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) की स्थापना भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के प्रावधानों के अनुसार 12 अप्रैल, 1992 को हुई थी। वर्तमान में सेबी की अध्यक्ष माधवी पुरी बूच हैं।
  • सेबी के कार्यः प्रतिभूतियों (सिक्युरिटीज) में निवेश करने वाले निवेशकों के हितों का संरक्षण करना, प्रतिभूति बाजार (सिक्युरिटीज मार्केट) के विकास का उन्नयन करना तथा उसे विनियमित करना और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का प्रावधान करना।

आर्थिक परिदृश्य