जीएसटी काउंसिल की 48वीं बैठक

17 दिसंबर, 2022 को जीएसटी काउंसिल की 48वीं बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आयोजित की गई।

महत्वपूर्ण तथ्य-

  • बैठक में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों और केंद्र सरकार एवं राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। जून 2022 में जीएसटी काउंसिल की 47वीं बैठक हुई थी।
  • 48वीं बैठक में समय कम होने से परिषद में एजेंडा के 15 मदों से 8 बिंदुओं पर ही निर्णय लिया गया है।
  • GST परिषद ने एथिल एल्कोहल पर कर की दर 18% से घटाकर 5% करने का निर्णय लिया और दालों के छिल्कों पर कर की दर 5 प्रतिशत से घटाकर शून्य कर दी गई है।
  • GST परिषद कुछ अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने पर सहमत हो गई है और जीएसटी कानूनों के तहत नकली चालान को छोड़कर किसी भी अपराध में अभियोजन शुरू करने के लिए कर राशि की सीमा को एक करोड़ रुपये से बढ़ाकर दोगुना, यानी दो करोड़ कर दिया गया है।
  • ई-कॉमर्स ऑपरेटरों को अपंजीकृत विक्रेताओं, डीलरों के साथ-साथ संयोजित करदाताओं के उत्पादों की आपूर्ति करने की अनुमति देने का निर्णय लिया है।

GK फ़ैक्ट

  • वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी): GST पूरे देश के लिए एक अप्रत्यक्ष कर है, जो भारत को एक एकीकृत साझा बाजार बनाता है। जीएसटी के तहत देश में वस्तुओं और सेवाओं पर पांच प्रकार की दरों 0%, 5%, 12%, 18% और 28% का कर लगाया जाता है। GST को 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत संविधान के अनुच्छेद 279A (1) में जोड़ा गया है। भारत में जीएसटी को 1 जुलाई, 2017 से लागू किया गया है।
  • जीएसटी परिषद्- 12 सितंबर, 2016 को GST परिषद की स्थापना की गई थी। GST को लागू करने के लिए, 2016 में संसद के दोनों सदनों द्वारा संवैधानिक (122वां संशोधन) विधेयक पारित किया गया था।
  • जीएसटी परिषद को जीएसटी से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए संवैधानिक निकाय के रूप में अधिसूचित किया गया है।
  • यह केंद्र और राज्यों का एक संयुक्त मंच है, जिसे संशोधित संविधान के अनुच्छेद 279A (1) के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा स्थापित किया गया था।

आर्थिक परिदृश्य