अंतरराज्यीय परिषद का पुनर्गठन

हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के माध्यम से देश में सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के लिए काम करने वाली अंतरराज्यीय परिषद (Inter-State Council) का पुनर्गठन किया।

महत्त्वपूर्ण तथ्यः इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अध्यक्ष के रूप में तथा सभी राज्यों के मुख्यमंत्री व 6 केंद्रीय मंत्री सदस्य के रूप में शामिल हैं। अधिसूचना के अनुसार, 10 केंद्रीय मंत्री अंतरराज्यीय परिषद में स्थायी रूप से आमंत्रित होंगे।

  • सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में अंतरराज्यीय परिषद की स्थायी समिति का भी पुनर्गठन किया है।

अंतरराज्यीय परिषद क्या है?

  • अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत 28 मई 1990 के राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से की गई थी। केंद्र-राज्य संबंधों पर सरकारिया आयोग (1983-87) द्वारा एक स्थायी अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना की मांग की गई थी।
  • संविधान का अनुच्छेद 263 यह प्रावधान करता है कि ‘यदि किसी भी समय राष्ट्रपति को यह प्रतीत होता है कि परिषद की स्थापना से सार्वजनिक हितों की सेवा होगी’, तो ऐसी स्थिति में अंतर-राज्यीय परिषद (ISC) की स्थापना की जा सकती है।
  • अनुच्छेद 263 उन कर्तव्यों को भी निर्दिष्ट करता है जिन्हें अंतरराज्यीय परिषद को सौंपा जा सकता है।
  • राष्ट्रपति ऐसी परिषद द्वारा किए जाने वाले कर्तव्यों की प्रकृति और उसके संगठन और प्रक्रिया को परिभाषित कर सकता है।

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