जीएसटी दरों में परिवर्तन

हाल ही में चंडीगढ़ में आयोजित जीएसटी परिषद की 47वीं बैठक में जीएसटी दरों में परिवर्तन का फैसला किया गया। परिवर्तन की गई दरों को 18 जुलाई, 2022 से लागू कर दिया गया है।

महत्वपूर्ण तथ्यः चेक जारी करने के शुल्क के रूप में बैंक 18 जुलाई 2022 से 18% जीएसटी वसूल करेंगे।

  • प्रतिदिन 1 हजार रुपये तक के टैरिफ वाले होटल के कमरे के लिए 12% का कर लिया जाएगा।
  • सोलर वॉटर हीटर पर अब 5% जीएसटी की बजाय 12% जीएसटी ली जाएगी। ई-कचरा पर जीएसटी 5% से बढ़ाकर 18% कर दी गई है।
  • वस्तुओं की ढुलाई और रोप-वे के यात्रियों के लिए जीएसटी दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है।
  • विद्युत चालित वाहनों पर जीएसटी में 5% की छूट दी जाएगी। पूर्वाेत्तर राज्यों और बागडोगरा हवाईअड्डे पर यात्रियों को केवल इकोनॉमी श्रेणी में यात्र करने पर जीएसटी में छूट मिलेगी।
  • पहले से पैक (Pre-Packed) और लेवल वाले खाद्य पदार्थों पर 5% जीएसटी लगेगा, जबकि इन्ही खाद्य पदार्थों की 25 किग्रा से अधिक की पैकिंग पर जीएसटी नहीं लगेगा।

आर्थिक परिदृश्य