आप्रवासन एवं विदेशी विषयक (छूट) आदेश, 2025

1 सितंबर, 2025 को केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने "आप्रवासन एवं विदेशी विषयक (छूट) आदेश, 2025" [Immigration and Foreigners (Exemption) Order, 2025] को अधिसूचित कर भारतीय आव्रजन ढांचे की मजबूत नींव में एक निर्णायक अध्याय जोड़ा।

  • यह आदेश आप्रवासन एवं विदेशी विषयक अधिनियम, 2025 की धारा 33 के अंतर्गत जारी किया गया।
  • यह नया आदेश ‘विदेशियों के पंजीकरण (छूट) आदेश, 1957’ एवं ‘आप्रवासन (वाहकों की देयता) आदेश, 2007’ को प्रतिस्थापित करता है, सिवाय उन मामलों के जहाँ पहले से ही उन प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जा चुकी हो।

प्रमुख छूटें एवं प्रावधान

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