कार्ड टोकनाइजेशन

भारतीय रिजर्व बैंक ने कार्ड-ऑन-फाइल (CoF) टोकननाइजेशन (Tokenisation) मानदंडों के कार्यान्वयन की तारीख 30 जून, 2022 तक बढ़ा दी है।

महत्वपूर्ण तथ्यः ज्ञात हो कि सितंबर 2021 में, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने व्यापारियों को 1 जनवरी, 2022 से अपने सर्वर पर ग्राहक कार्ड विवरण संग्रहीत करने से प्रतिबंधित कर दिया था और कार्ड स्टोरेज के विकल्प के रूप में कार्ड-ऑन-फाइल (CoF) टोकन को अपनाने को अनिवार्य कर दिया था। यह घरेलू, ऑनलाइन खरीद पर लागू होता है।

  • कार्ड टोकनाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसके तहत वास्तविक क्रेडिट और डेबिट कार्ड के विवरण को एक यूनीक कोड या टोकन के जरिए बदला जाएगा।
  • यह टोकन, कार्ड, टोकन अनुरोधकर्ता और डिवाइस के संयोजन (combination of card, token requestor and device) के लिए अद्वितीय (unique) होगा।
  • एक टोकनयुक्त कार्ड लेनदेन को सुरक्षित माना जाता है क्योंकि लेनदेन प्रक्रिया के दौरान वास्तविक कार्ड विवरण व्यापारी के साथ साझा नहीं किया जाता है।
  • एक से अधिक कार्ड के मामले में, प्रत्येक को टोकन देना होगा।

आर्थिक परिदृश्य