चुनाव में स्टार प्रचारक
- हाल ही में, चल रहे लोक सभा चुनावों में विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी की गई।
- स्टार प्रचारकों से जुड़े नियम 'जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951' (RPA) द्वारा शासित होते हैं। आरपी अधिनियम की धारा 77 स्टार प्रचारकों को परिभाषित करती है।
- एक मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल अधिकतम 40 जबकि पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल 20 स्टार प्रचारकों को नियुक्त कर सकता है। इन स्टार प्रचारकों के नाम चुनावी अधिसूचना के 7 दिनों के भीतर चुनाव आयोग (EC) और राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) को सूचित किए जाने चाहिए। बहु-चरणीय चुनावों के मामले में, राजनीतिक ....
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