भारत में सार्वभौमिक सुगम्यता के लिए सुसंगत दिशानिर्देश और मानक 2021

केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) ने दिसंबर 2021 में ‘भारत में सार्वभौमिक सुगम्यता के लिए सुसंगत दिशानिर्देश और मानक 2021’ (Harmonised Guidelines and Standards for Universal Accessibility in India 2021) जारी किए।

महत्वपूर्ण तथ्यः यह दिशानिर्देश फरवरी 2016 में आवास और शहरी मामलों के मंत्रलय के तहत सीपीडब्ल्यूडी द्वारा जारी दिव्यांगजनों और बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए बाधा मुक्त वातावरण के लिए सुसंगत दिशानिर्देशों और मानकों का एक संशोधन है।

  • संशोधित दिशानिर्देश भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रुड़की और आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के ‘राष्ट्रीय शहरी मामलों के संस्थान’ की एक टीम द्वारा तैयार किए गए हैं।
  • पूर्व के दिशानिर्देश एक बाधा मुक्त वातावरण (आवाजाही और परिवहन) के लिए थे, लेकिन अब इसमें सार्वभौमिक सुगम्यता पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।
  • एक सुगम्य आवाजाही विकल्प प्रदान करने के लिए रैंप (व्हीलचेयर आदि के लिए ढालू मार्ग) अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन रैंप को दिए गए दिशानिर्देशों का पालन करना होगा।
  • दिशानिर्देश के अनुसार रैंप के लिए, छः मीटर की लंबाई के लिए प्रवणता (gradient) 1ः12 होना चाहिए। रैंप की न्यूनतम स्पष्ट चौड़ाई 1,200 मिमी. होनी चाहिए।
  • यह दिशानिर्देश केवल दिव्यांगजनों के लिए नहीं हैं, बल्कि सरकारी भवनों के निर्माण से लेकर मास्टर-प्लान वाली शहरी परियोजनाओं में शामिल लोगों के लिए भी हैं।
  • व्हीलचेयर उपयोगकर्ताओं के लिए सार्वजनिक भवनों और परिवहन को पूर्णतया सुगम्य बनाने के साथ ही अन्य उपयोगकर्ताओं को भी दिशानिर्देशों में शामिल किया गया है। जैसे- बच्चों को घुमाने वाली गाड़ी (Pram) आदि।

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