सिविल सेवकों की प्रतिनियुक्ति पर केंद्र के प्रस्तावित संशोधन

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DOPT) ने 12 जनवरी, 2022 को सभी राज्यों को एक पत्र भेजकर भारतीय प्रशासनिक सेवा (कैडर) नियम 1954 के नियम 6 (कैडर अधिकारियों की प्रतिनियुक्त) में संशोधन के प्रस्ताव पर उनकी राय मांगी है।

महत्वपूर्ण तथ्यः प्रस्तावित संशोधन से केंद्र सरकार को ‘केंद्रीय प्रतिनियुक्ति’ संबंधी मामलों में अधिक अधिकार प्राप्त होंगे।

  • यह संशोधन केंद्र सरकार को राज्य सरकार की अनुमति लिए बिना केंद्र सरकार और मंत्रलयों में IAS/IPS और IFoS अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति करने की शक्ति प्रदान करते हैं।
  • केंद्र सरकार में प्रतिनियुक्त किए जाने वाले अधिकारियों की वास्तविक संख्या संबंधित राज्य सरकार के परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा तय की जाएगी।
  • केंद्र और राज्य के बीच किसी भी असहमति की स्थिति में मामले का निर्णय केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा और संबंधित राज्य केंद्र के निर्णय को ‘एक निर्दिष्ट समय के भीतर’ लागू करेगा।
  • यदि राज्य सरकार केंद्र सरकार के निर्णय को लागू करने में देरी करती है, तो केंद्र सरकार द्वारा उस अधिकारी को निर्दिष्ट तिथि से कैडर से मुक्त कर दिया जाएगा।
  • यदि केंद्र सरकार को ‘जनहित’ में कैडर अधिकारियों की सेवाओं की आवश्यकता होती है, तो राज्य अपने निर्णयों को एक निर्दिष्ट समय के भीतर प्रभावी करेगा।
  • कुछ राज्यों ने प्रस्तावित संशोधनों को सहकारी संघवाद की भावना के विपरीत बताते हुए अपना विरोध जाहिर किया है।

राष्ट्रीय परिदृश्य