ग्रामीण क्षेत्र विकास योजना निर्माण और कार्यान्वयन दिशा-निर्देश

केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने 20 जनवरी, 2022 को संशोधित ‘ग्रामीण क्षेत्र विकास योजना निर्माण और कार्यान्वयन’ (Rural Area Development Plan Formulation and Implementation: RADPFI) दिशा-निर्देश जारी किए।

नए दिशा-निर्देशों में फोकस के क्षेत्रः स्थानिक विकास योजना तैयार करने हेतु गांवों का अध्ययन (जनसंख्या, कृषि जलवायु क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र, आपदा घटना, शहरी, शहरी- ग्रामीण और गांव, राष्ट्रीय राजमार्ग /राज्य राजमार्ग और लचीलापन के लिए रणनीति)।

  • विभिन्न क्षेत्रें के लिए, विभिन्न विशेषताओं के साथ अलग- अलग विकास भूमि उपयोग के मानकों के साथ काम करना। ग्रामीण क्षेत्रें के नियोजित स्थानिक विकास को सुगम बनाना।
  • समुदाय के माध्यम से सहयोगात्मक योजना पर आधारित ‘गांव नगर नियोजन योजना’ (Village Town Planning Scheme)।
  • पर्यावरणीय लाभ और आपदा तैयारियों के लिए योजना।
  • 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियमों और ग्राम पंचायत विकास योजना के अनुसार ग्राम पंचायत विकास का रूर्बन क्लस्टर्स/ब्लॉक/जिला योजना के साथ एकीकरण/समेकन।
  • आबादी क्षेत्र में भूमि अभिलेखों को जोड़ने के लिए ‘स्वामित्व’ (SVAMITVA) और अन्य डिजिटल समाधानों का उपयोग।

राष्ट्रीय परिदृश्य