जेलों में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए अलग आवास व्यवस्था

गृह मंत्रलय ने जनवरी 2022 में सभी राज्यों/केंद्र-शासित प्रदेशों को जेलों में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए अलग आवास/वार्ड व्यवस्था (separate accommodation) सुनिश्चित करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

महत्वपूर्ण तथ्यः पुरुष और महिला के अलावा अन्य श्रेणी के रूप में ‘ट्रांसजेंडर’ को शामिल करने के लिए जेल प्रवेश रजिस्टर को उपयुक्त रूप से संशोधित किया जा सकता है।

  • ‘कारागार प्रबंधन प्रणाली’ में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए इसी तरह का प्रावधान किया जा सकता है।
  • सरकार 2019 में ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम लेकर आई थी, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और किसी भी प्रकार के शोषण से बचाने के लिए जेलों और सुधारात्मक सुविधाओं के लिए एडवाइजरी जारी की गई।
  • निजता के अधिकार और गरिमा को सुनिश्चित करने हेतु ट्रांसमेन (transmen) और ट्रांस वुमन (transwomen) के लिए अलग-अलग शौचालयों के साथ-साथ शॉवर सुविधा हो।
  • ट्रांसजेंडर कैदियों के लिए एक अलग वार्ड का प्रावधान करते समय, जेल अधिकारियों द्वारा इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि इससे उनका पूर्ण अलगाव न हो।
  • एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति का शारीरिक परीक्षण/जांच उनके पसंदीदा लिंग के व्यक्ति द्वारा या एक प्रशिक्षित चिकित्सा पेशेवर या एक पैरामेडिक द्वारा की जा सकती है। साथ ही ट्रांसजेंडर व्यक्ति की सुरक्षा, निजता और गरिमा सुनिश्चित की जानी चाहिये।

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