महाराष्ट्र में बैलगाड़ी दौड़ की अनुमति

16 दिसंबर, 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र को राज्य में बैलगाड़ी दौड़ आयोजित करने की अनुमति दे दी है।

महत्वपूर्ण तथ्यः यह अनुमति सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ के समक्ष मामला लंबित रहने तक जारी रहेगी।

  • दौड़ राज्य के कई हिस्सों, विशेष रूप से पुणे और पश्चिमी महाराष्ट्र क्षेत्र में आयोजित की जाएगी, जहां 400 साल पुरानी यह परंपरा प्रचलित थी।
  • सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2014 में केंद्रीय अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के कारण महाराष्ट्र में बैलगाड़ी दौड़ पर प्रतिबंध लगा दिया गया था।
  • तमिलनाडु सरकार द्वारा जल्लीकट्टू (बैल को वश में करना) को विनियमित करने के लिए एक कानून बनाए जाने के बाद, महाराष्ट्र में भी बैलों की दौड़ को फिर से शुरू करने की मांग उठी थी।
  • अप्रैल 2017 में, महाराष्ट्र विधान सभा ने राज्य भर में बैलगाड़ी दौड़ को फिर से शुरू करने के लिए एक कानून पारित किया था।
  • ‘जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम (महाराष्ट्र संशोधन) विधेयक’ शीर्षक वाले इस विधेयक को सभी पक्षों के समर्थन से सर्वसम्मति से पारित किया गया था। यह विधेयक बैल दौड़ को विनियमित करता है।
  • हालांकि, बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में 2017 में प्रतिबंध हटाने से इनकार कर दिया था।

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