महिलाओं के लिये विवाह की कानूनी आयु में वृद्धि
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15 दिसंबर, 2021 को महिलाओं के लिए विवाह की कानूनी उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 साल करने का फैसला लिया है। पुरुषों के लिए विवाह की कानूनी उम्र 21 साल है।
महत्वपूर्ण तथ्यः बाल विवाह निषेध (संशोधन) विधेयक 2021, जो सभी धर्मों में एक लड़की की विवाह की कानूनी न्यूनतम आयु को 18 से बढ़ाकर 21 करने का प्रयास करता है, 21 दिसंबर को लोक सभा में पेश किया गया था।
- विधेयक के पेश होने के बाद, इसे आगे की चर्चा और संवीक्षा (scrutiny) के लिए संसद की स्थायी समिति के पास भेजा गया है।
विवाह की न्यूनतम उम्र क्यों है? बाल विवाह को अनिवार्य रूप से गैरकानूनी घोषित करने और नाबालिगों के साथ दुर्व्यवहार को रोकने के लिए कानून विवाह की न्यूनतम आयु निर्धारित करता है।
विवाह से संबंधित विभिन्न धर्मों के व्यक्तिगत कानूनः विवाह से संबंधित विभिन्न धर्मों के व्यक्तिगत कानूनों के अपने मानक होते हैं, जो अक्सर प्रथा को दर्शाते हैं।
- हिंदुओं के लिए, हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 लड़की के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और लड़के के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष निर्धारित करता है। इस्लाम में, युवावस्था (puberty) प्राप्त कर चुके नाबालिग के विवाह को वैध माना जाता है।
- विशेष विवाह अधिनियम, 1954 और बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 भी क्रमशः महिलाओं और पुरुषों के लिए विवाह के लिए सहमति की न्यूनतम आयु के रूप में 18 और 21 वर्ष निर्धारित करते हैं।
राष्ट्रीय परिदृश्य
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