महिला सेना अधिकारी को स्थायी कमीशन

  • हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक महिला सेना अधिकारी (लेफ्टिनेंट कर्नल सुप्रिता चंदेल बनाम यूओआई एवं अन्य) को स्थायी कमीशन प्रदान किया।
  • मूल नीति में 2013 में संशोधन के बाद, सशस्त्र बल न्यायाधिकरण ने अन्य आवेदकों को एक बार आयु में छूट देकर राहत प्रदान की थी। हालांकि, अपीलकर्ता को लाभ देने से इनकार कर दिया गया क्योंकि वह मूल मामले में पक्षकार नहीं थी।
  • सुप्रीम कोर्ट ने अतीत में दिए गए निर्णयों- अमृत लाल बेरी (1975) और केआई शेफर्ड मामले (1987) का हवाला देते हुए ....
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