I4C को धन शोधन निरोधक कानून के अंतर्गत लाया गया

  • केंद्र सरकार ने 25 अप्रैल, 2025 को जारी अधिसूचना के माध्यम से भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) को धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 66 के तहत शामिल किया है, जिससे यह प्रवर्तन निदेशालय सहित अन्य एजेंसियों से साइबर अपराधों से जुड़ी जानकारी साझा कर सकेगा।
  • यह कदम साइबर सक्षम वित्तीय अपराधों से लड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण है।
  • I4C, जो 2020 में स्थापित हुआ और अब गृह मंत्रालय का संलग्न कार्यालय है, साइबर अपराध के विरुद्ध समन्वित प्रयासों का केंद्र बिंदु है। ....
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