स्रोत पर संगृहीत कर (TCS)

  • आयकर विभाग ने एक अधिसूचना जारी कर कहा है कि 10 लाख रुपये से ज़्यादा कीमत वाले कुछ लग्जरी सामानों की बिक्री पर 1% 'स्रोत पर संगृहीत कर' [Tax Collected at Source (TCS)] 'लगाया जाएगा। यह 22 अप्रैल, 2025 से प्रभावी हुआ।
  • 'स्रोत पर संगृहीत कर' (TCS) विक्रेता द्वारा देय कर है जिसे वह माल की बिक्री के समय क्रेता से वसूलता है। आयकर अधिनियम की धारा 206 में उन वस्तुओं की सूची दी गई है जिन पर विक्रेता को क्रेता से कर वसूलना चाहिए।
  • यह शुल्क कलाई घड़ियों, कलाकृतियों (जैसे- प्राचीन वस्तुएँ, पेंटिंग, मूर्तिकला), संग्रहणीय वस्तुओं (जैसे- सिक्के, टिकट), धूप के ....
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