केन्‍द्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण

हाल ही में केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (Central Consumer Protection Authority) ने केन्द्र सरकार द्वारा प्रकाशित गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों का उल्लंघन करने संबंधी अवैध और नकली सामानों की बिक्री रोकने एवं बीआईएस मानकों (BIS standards) के अनुरूप सामान खरीदने के लिए उपभोक्ताओं के बीच जागरूकता और चेतना बढ़ाने के लिए देशव्यापी अभियान शुरू किया है।

केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण के बारे में: 24 जुलाई, 2022 को केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने अपनी स्थापना के 2 साल पूरे किए।

  • केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 10(1) के तहत 2020 में स्थापित एक नियामक संस्था है।
  • केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण उपभोक्ता मामलों के मंत्रलय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है।
  • इसका मुख्यालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में है
  • इसके प्रमुख के रूप में एक मुख्य आयुक्त होता है और सदस्यों के रूप में केवल 2 अन्य आयुक्त होते है।
  • सीसीपीए में एक जांच विंग होगा जिसकी अध्यक्षता एक महानिदेशक करते है।

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