भारतीय ध्वज संहिता संशोधन
24 जुलाई, 2022 को सरकार द्वारा भारतीय ध्वज संहिता में संशोधन करते हुए खुले में तथा व्यक्तिगत मकानों या भवनों पर दिन-रात तिरंगा फहराने की अनुमति प्रदान कर दी गई है।
महत्वपूर्ण तथ्यः इस संशोधन से पहले ध्वज को खुले में सूर्योदय से सूर्यास्त तक फहराने की ही अनुमति थी। अब कोई भी भारतीय नागरिक, निजी या शैक्षणिक संस्थान में सभी दिवसों और अवसरों पर राष्ट्रीय ध्वज के गौरव और सम्मान के अनुरूप तिरंगा फहरा सकता है।
- भारतीय ध्वज संहिता में पिछला संशोधन 30 दिसम्बर, 2021 को किया गया था, जिसमें कपास, ऊन, रेशम और खादी के हाथ से बुने, हाथ से सिले और मशीन से बने ध्वज के अलावा पॉलिएस्टर से बने या सिले ध्वज के उपयोग की भी अनुमति दी गई थी।
- ‘हर घर तिरंगा’ अभियान के तहत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लोगों से 13 से 15 अगस्त तक अपने घरों में तिरंगा फहराने का आह्वान किया है।
राष्ट्रीय परिदृश्य
- 1 केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण
- 2 एससीओ की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी
- 3 ब्रिक्स
- 4 उत्तर अटलांटिक संधि संगठन
- 5 साइबर सुरक्षा के संबंध में बिम्सटेक दल की बैठक
- 6 खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग
- 7 वन लाइनर समसामयिकी
- 8 असंसदीय शब्द तथा इससे संबंधित नियम
- 9 परिवार न्यायालय (संशोधन) विधेयक 2022
- 10 मनोरंजन उद्योग तथा बाल संरक्षण
- 11 भारत संचार निगम लिमिटेड का पुनरुद्धार
- 12 अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 27% आरक्षण
- 13 चौथा सिनर्जी सम्मेलन
- 14 बोनालू त्योहार
- 15 सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थानों के लिए राष्ट्रीय मानक
- 16 डिजीयात्रा परियोजना
- 17 भारतीय अंटार्कटिक विधेयक 2022
- 18 नामसाई घोषणा
- 19 देवघर हवाई अड्डे का उद्घाटन
- 20 प्रसार भारती का नया लोगो
- 21 राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण
- 22 उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 30वीं बैठक
- 23 संग्रहालयों और विरासत भवनों का आपदा प्रबंधन
- 24 बीआरओ कैफे
- 25 स्वच्छ प्रमाणन प्रोटोकॉल
- 26 पोलैंड सरकार द्वारा महाराजाओं का सम्मान
- 27 चकमा जनजाति
- 28 प्रथम पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022
- 29 भारत की 15वीं राष्ट्रपतिः श्रीमती द्रौपदी मुर्मू
- 30 डिजिटल इंडिया वीक
- 31 अखिल भारतीय शिक्षा समागम
- 32 स्टेच्यू ऑफ़ पीस