भारतीय ध्वज संहिता संशोधन

24 जुलाई, 2022 को सरकार द्वारा भारतीय ध्वज संहिता में संशोधन करते हुए खुले में तथा व्यक्तिगत मकानों या भवनों पर दिन-रात तिरंगा फहराने की अनुमति प्रदान कर दी गई है।

महत्वपूर्ण तथ्यः इस संशोधन से पहले ध्वज को खुले में सूर्योदय से सूर्यास्त तक फहराने की ही अनुमति थी। अब कोई भी भारतीय नागरिक, निजी या शैक्षणिक संस्थान में सभी दिवसों और अवसरों पर राष्ट्रीय ध्वज के गौरव और सम्मान के अनुरूप तिरंगा फहरा सकता है।

  • भारतीय ध्वज संहिता में पिछला संशोधन 30 दिसम्बर, 2021 को किया गया था, जिसमें कपास, ऊन, रेशम और खादी के हाथ से बुने, हाथ से सिले और मशीन से बने ध्वज के अलावा पॉलिएस्टर से बने या सिले ध्वज के उपयोग की भी अनुमति दी गई थी।
  • ‘हर घर तिरंगा’ अभियान के तहत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लोगों से 13 से 15 अगस्त तक अपने घरों में तिरंगा फहराने का आह्वान किया है।

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