लुक आउट सर्कुलर

हाल ही में गृह मंत्रालय ने लुक आउट सर्कुलर (LOC) जारी करने से संबंधित दिशानिर्देशों में संशोधन किया।

  • LOC एक चेतावनी/अलर्ट है, जिसे आव्रजन प्राधिकरणों को जारी किया जाता है ताकि किसी व्यक्ति की यात्रा पर निगरानी रखी जा सके या उसे देश छोड़ने से रोका जा सके।
  • इसके माध्यम से अधिकारी आव्रजन जांच चौकियों पर व्यक्तियों को:
    • हिरासत में ले सकते हैं।
    • पूछताछ कर सकते हैं।
    • देश से बाहर जाने से रोक सकते हैं।
  • LOC को आव्रजन ब्यूरो (Bureau of Immigration) द्वारा निम्न स्थानों पर लागू किया जाता है:
    • हवाई अड्डे
    • समुद्री बंदरगाह
    • स्थलीय सीमा चौकियाँ
  • नए नियमों के अनुसार ऐसे सांविधिक निकाय, जिनके पास आपराधिक ....
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