विधायी शक्ति का वितरण

संविधान के अनुच्छेद-1 में भारत को राज्यों का संघ (Union of states) बताया गया है। संघीय संविधान की मुख्य विशेषता केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का वितरण है। भारतीय संविधान भारत की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक नए प्रकार के संघवाद का प्रावधान करता है।

  • विधायी शक्तियां संघ एवं राज्य विधानसभाओं के मध्य मौजूदा विधायी शक्ति के वितरण की योजना के अधीन है।
  • संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत तीन सूचियां के द्वारा विधायी शक्तियों के वितरण का प्रावधान है।

संघ तथा राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों का वितरण

  • संघ सूची (सूची I) - इसमें 97 विषय शामिल ....
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