लोक सभा की विशिष्ट शक्तियां
लोक सभा भारतीय संसद का निम्न सदन कहा जाता है, जिसमें लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि विधि निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। भारतीय संविधान में कुछ विशेष प्रकार के प्रावधान किए गए हैं, जो लोक सभा को अपने कार्यों के संचालन में सहायक होते हैं।
- इनमें से कुछ विशिष्ट शक्तियां निम्नलिखित हैं:
विशिष्ट कार्यकारी शक्तियां
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(3) के तहत मंत्रिपरिषद लोक सभा के समक्ष संहिक रूप से जिम्मेदार होता है।
- जब तक लोक सभा के बहुमत का वर्तमान सरकार में विश्वास रहता है, मंत्री अपने पद पर बने रहते हैं। मंत्रिपरिषद निरंतर लोक सभा के नियंत्रण ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें

