भारत में नये राज्यों का गठन
भारत में नए राज्यों का गठन संविधान के अनुच्छेद 2, 3 और 4 के प्रावधानों के तहत किया जाता है। ध्यान रहे कि संविधान भारत के किसी राज्य को नए राज्यों के गठन पर कोई अधिकार नहीं है। राज्य का विधान मण्डल एक प्रस्ताव पारित कर केवल संसद को अपने विचार से अवगत करा सकता है।
- अनुच्छेद 2: यह अनुच्छेद संसद को ‘भारत संघ में किसी क्षेत्र को शामिल करने या ऐसे नियमों और शर्तों पर नए राज्यों की स्थापना करने का अधिकार देता है, जो वह उचित समझती है’।
- इस अनुच्छेद के द्वारा भारत संघ में नए राज्यों को ....
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