निवारक हिरासत व संवैधानिक सुरक्षा उपाय
भारत में निवारक निरोध का तात्पर्य किसी व्यक्ति को बिना किसी मुकदमे या औपचारिक आरोप के हिरासत में लेने, उसे अपराध करने या सार्वजनिक व्यवस्था के लिए हानिकारक तरीके से कार्य करने से रोकने की राज्य की शक्ति से है। भारत का संविधान अनुच्छेद 22 के तहत कुछ प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों के अधीन निवारक हिरासत का प्रावधान करता है।
निवारक निरोध क्या है?
संभावित अपराध को रोकने के उद्देश्य से राज्य किसी व्यक्ति को ‘निवारक निरोध’ के तहत हिरासत में ले सकता है। इस प्रकार निवारक निरोध, संदेह के आधार पर तथा यह मानकर की गई कार्रवाई है कि संबंधित ....
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