लोकपाल और लोकायुक्तः शक्तियां, कार्य और सीमाएं
भारत में केंद्र सरकार तथा राज्य स्तर पर क्रमशः लोकपाल और लोकायुक्त का प्रावधान लोकपाल तथा लोकायुक्त अधिनियम, 2013 (Lokpal and Lokayukta Act, 2013) के तहत की गई हैं।
- लोकपाल और लोकायुक्त अपने-अपने क्षेत्रधिकार में ‘ओमबुडसमैन’ (Ombudsman) की भूमिका निभाते हैं। वे कुछ निश्चित सार्वजनिक निकायों/संगठनों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों और अन्य संबंधित मामलों की जांच करते हैं।
- इनके द्वारा मंत्रियों और शीर्ष सरकारी अधिकारियों के खिलाफ शिकायतों को देखा जाता है।
- 1960 के दशक में, भारत के प्रशासनिक सुधार आयोग (Administrative Reforms Commission) ने भ्रष्टाचार से संबंधित नागरिकों की शिकायतों को दूर करने के लिए दो विशेष ....
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