मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त अधिानियम, 2023
28 दिसंबर, 2023 को मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति, सेवा शर्तें एवं कार्यकाल) अधिनियम, 2023को राष्ट्रपति की मंजूरी प्राप्त हो गई।
- लोक सभा ने इस विधेयक को 21 दिसंबर और राज्य सभा ने इसे 12 दिसंबर, 2023 को पारित किया था।
- यह अधिनियम निर्वाचन आयोग (निर्वाचन आयुक्तों की सेवा, शर्तें और कार्य संचालन) अधिनियम, 1991 को प्रतिस्थापित करेगा।
- अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति, चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रपति करेंगे।
- चयन समिति में प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक मंत्री, लोक सभा में प्रतिपक्ष नेता या सबसे बड़े दल ....
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