खान और खनिज संशोधान अधिानियम 2023
9 अगस्त, 2023 को राष्ट्रपति द्वारा खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2023 को मंजूरी प्रदान की गई।
- इसे 2 अगस्त, 2023 को राज्य सभा द्वारा तथा 28 जुलाई, 2023 को लोक सभा द्वारा पारित किया गया।
- इस संशोधन अधिनियम के माध्यम से खान एवं खनिज अधिनियम, 1957 में संशोधन किया गया है।
- मूल अधिनियम की पहली अनुसूची के भाग-बी में परमाणु खनिजों के रूप में सूचीबद्ध 12 खनिजों में से 6 खनिजों को इस सूची से हटाने का प्रावधान किया गया है।
- ये 6 खनिज हैं- लिथियम, बेरिलियम, टाइटेनियम, निओबियम, टैंटलम और जिरकोनियम।
- यह अधिनियम केंद्र सरकार को कुछ ....
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