नाम परिवर्तन का अधिाकार
इलाहाबाद उच्च न्यायालय तथा दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा हाल ही में अलग-अलग मामलों में दिए गए निर्णयों में यह कहा कि किसी व्यक्ति का नाम या उपनाम बदलने का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का एक हिस्सा है।
- इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा कि नाम रखने या बदलने का अधिकार अनुच्छेद 19(1)(a), अनुच्छेद 21 तथा अनुच्छेद 14 के तहत प्रत्येक नागरिक को प्राप्त है।
- दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि पहचान का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का ‘अभिन्न अंग’ है।
- इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि किसी व्यक्ति का अपना नाम बदलने या रखने का ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें

