मंत्रियों को बर्खास्त करने की राज्यपाल की शक्ति
जून 2023 में तमिलनाडु के राज्यपाल ने राज्य मंत्रिपरिषद के एक मंत्री को बर्खास्त कर दिया था।
- संविधान के अनुच्छेद 164 (1) के अनुसार, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है।
- मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा केवल मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाती है।
- अनुच्छेद 164(1) के अनुसार मंत्री राज्यपाल के प्रसाद-पर्यन्त पद धारण करेंगे।
- नबाम रेबिया बनाम डिप्टी स्पीकर (2017) में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां अनुच्छेद 163(1) के प्रावधानों तक सीमित है।
- अनुच्छेद 163(1) के अनुसार, राज्यपाल को अपने कार्यों के निष्पादन में सहायता और सलाह देने के लिए मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिपरिषद होगी।
- इसलिए राज्यपाल केवल ....
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