अनुसूचित क्षेत्रें में गैर-आदिवासियों के अधिकार
मई 2023 में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने स्पष्ट किया कि गैर-आदिवासियों को अनुसूचित क्षेत्रें में बसने और मतदान करने का अधिकार है।
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत उचित प्रतिबंधों के अधीन अनुसूचित क्षेत्रें में गैर-आदिवासियों को बसने के अधिकार है।
- जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रें में रहने वाले गैर-आदिवासी भी चुनाव में मतदान करने के पात्र हैं।
- अनुसूचित क्षेत्रें में निवास का अधिकार कानून द्वारा लगाए गए उचित प्रतिबंधों के अधीन हो सकता है।
- ये प्रतिबंध आम तौर पर आदिवासी समुदायों के हितों की रक्षा के लिए लगाए जाते हैं।
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