SARFAESI अधिानियम 2002
आरबीआई ने एक निर्देश जारी किया है, जिसमें वाणिज्यिक बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को उधारकर्ता की जानकारी का खुलासा करने की आवश्यकता है।
- यह खुलासा उन उधारकर्ताओं से संबंधित है, जिनकी सुरक्षित संपत्तियों को वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण, पुनर्निर्माण और प्रतिभूति ब्याज प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (SARFAESI अधिनियम) के तहत वापस ले लिया गया है।
- वर्ष 2002 में पेश किए गए SARFAESI अधिनियम को औपचारिक रूप से वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति ब्याज अधिनियम के प्रवर्तन के रूप में जाना जाता है।
- इसका प्राथमिक उद्देश्य वित्तीय संस्थानों को ऋण चूक से बचाना है।
- अधिनियम बैंकों को ऋण के लिए संपार्श्विक ....
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