अनुच्छेद 311
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 311 के तहत, सार्वजनिक अधिकारियों को नौकरी से हटाने के लिए कुछ सुरक्षा उपाय दिए गए हैं।
- इनमें से एक सुरक्षा यह है कि उन्हें केवल ‘पूर्वानुमोदन’ के बाद ही निलंबित या बर्खास्त किया जा सकता है।
- अनुच्छेद 311(1) के तहत, केंद्र सरकार के सार्वजनिक अधिकारियों को केवल राष्ट्रपति के पूर्वानुमोदन से ही निलंबित या बर्खास्त किया जा सकता है।
- अनुच्छेद 311(2) के तहत राज्य सरकार के सार्वजनिक अधिकारियों को केवल राज्यपाल के पूर्वानुमोदन से ही निलंबित या बर्खास्त किया जा सकता है। सार्वजनिक अधिकारियों को मनमाने ढंग से निलंबित या बर्खास्त किए जाने से बचाना।
- यह सुनिश्चित करना कि ....
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