अग्रिम जमानत
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में माना कि सत्र न्यायालय या उच्च न्यायालय के पास अग्रिम जमानत देने की शक्ति होगी, जब एफआईआर किसी विशेष राज्य के क्षेत्र में नहीं, बल्कि एक अलग राज्य में दर्ज की गई हो।
- यह किसी व्यक्ति को गिरफ्रतारी की प्रत्याशा और आशंका में दी गई जमानत है।
- अग्रिम जमानत CrPC की धारा 438 के तहत सत्र न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा दी जाती है।
- आवेदन उस व्यक्ति द्वारा दायर किया जा सकता है, जिसे यह विश्वास है कि उसे गैर-जमानती अपराध के लिए गिरफ्रतार किया जा सकता है।
- केवल सत्र न्यायालय और उच्च न्यायालय ही अग्रिम ....
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