अनुच्छेद 355
मई 2023 में, केंद्र सरकार ने राज्य की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेने के लिए मणिपुर में अनुच्छेद 355 लागू किया है।
- अनुच्छेद 355 भारत के संविधान का एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, जो राज्यों में संवैधानिक तंत्र की रक्षा के लिए केंद्र सरकार को अधिकार देता है।
- अनुच्छेद 355 के अनुसार बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति के खिलाफ राज्यों की रक्षा करना संघ का कर्त्तव्य है।
- संघ का कर्त्तव्य है कि प्रत्येक राज्य की सरकारें संविधान के प्रावधानों के अनुसार कार्य करें।
- यह भारत के संविधान के भाग XVIII में अनुच्छेद 352 से 360 तक निहित आपातकालीन प्रावधानों का एक हिस्सा है।
- यह अनुच्छेद केंद्र ....
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