भारत में मानव तस्करी के खिलाफ़ सुप्रीम कोर्ट का अहम फ़्रेमवर्क
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सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में मानव तस्करी (Human Trafficking) तथा वाणिज्यिक यौन शोषण (Commercial Sexual Exploitation-CSE) के पीड़ितों के संरक्षण एवं पुनर्वास के लिए व्यापक दिशा-निर्देश जारी किए। यह निर्णय 2004 में दायर एक जनहित याचिका के संदर्भ में दिया गया, जिसमें महिलाओं और बच्चों की तस्करी से संबंधित कानूनी एवं संस्थागत कमियों को उजागर किया गया था।
मुख्य निर्देश
- केंद्र एवं राज्यों को एक समान पीड़ित संरक्षण प्रोटोकॉल लागू करने का निर्देश, जिसमें बचाव (Rescue), पहचान, पुनर्वास, पुनर्समावेशन तथा अभियोजन की मानकीकृत प्रक्रिया शामिल हो।
- बाल कल्याण समितियों (CWC), एंटी-ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट (AHTU), वन स्टॉप सेंटर और विधिक ....
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नियमित स्तंभ
- 1 राजद्रोह कानून पर सुप्रीम कोर्ट का हालिया स्पष्टीकरण
- 2 आरक्षित निर्णयों पर सुप्रीम कोर्ट के नए दिशा-निर्देश
- 3 अनुसूचित जनजाति ‘डीलिस्टिंग’ विवाद
- 4 पितृत्व विवाद में डीएनए परीक्षण: सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण निर्णय
- 5 न्यायपालिका में AI का उपयोग: सुप्रीम कोर्ट के मसौदा नियम
- 6 चेक बाउंस बनाम दिवाला कार्यवाही
- 7 मानव तस्करी पीड़ितों के लिए सुप्रीम कोर्ट की नई संरक्षण एवं पुनर्वास योजना
- 8 सुप्रीम कोर्ट ने गृहिणियों के श्रम को दी पहचान
- 9 अनुच्छेद 21 और प्रजनन स्वायत्तता
- 10 राज्यसभा दलबदल और कानूनी अस्पष्टताएँ
- 11 इलाहाबाद उच्च न्यायालय और FRA, 2006 : जनजातीय अधिकारों की न्यायिक पुनर्पुष्टि
- 12 चुनावी पराजय के बाद मुख्यमंत्री पद पर बने रहने का प्रश्न
- 13 सरकार गठन की संवैधानिक प्रक्रिया : तमिलनाडु प्रकरण और न्यायिक दृष्टिकोण
- 14 निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया पर संवैधानिक बहस
- 15 सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या वृद्धि
- 16 UAPA, जमानत और अनुच्छेद 21
- 17 अनुच्छेद 19(1) (a) की नई संवैधानिक व्याख्या

