बांध सुरक्षा विधेयक 2019

2 दिसंबर, 2021 को देश में बांध सुरक्षा अधिनियमन का मार्ग प्रशस्त करते हुए संसद द्वारा ऐतिहासिक बांध सुरक्षा विधेयक 2019 पारित किया गया।

महत्वपूर्ण तथ्यः विधेयक देश भर में सभी निर्दिष्ट बांधों की निगरानी, निरीक्षण, संचालन और रखरखाव का प्रावधान करता है। ये 15 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले बांध हैं, या कुछ डिजाइन और संरचनात्मक शर्तों के साथ 10 मीटर से 15 मीटर के बीच की ऊंचाई वाले बांध हैं।

  • यह दो राष्ट्रीय निकायों के गठन का प्रावधान करता है- बांध सुरक्षा पर राष्ट्रीय समिति, जिसके कार्यों में बांध सुरक्षा मानकों के संबंध में नीतियों को विकसित करना और विनियमों की सिफारिश करना शामिल है;
  • और राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण, जिसके कार्यों में राष्ट्रीय समिति की नीतियों को लागू करना, राज्य बांध सुरक्षा संगठनों को तकनीकी सहायता प्रदान करना और राज्य बांध सुरक्षा संगठनों के बीच के मामलों को हल करना शामिल है।
  • यह दो राज्य निकायों के गठन का प्रावधान भी करता हैः बांध सुरक्षा पर राज्य समिति, और राज्य बांध सुरक्षा संगठन। ये निकाय अपने अधिकार क्षेत्र में बांधों के संचालन और रखरखाव की चौकसी, निरीक्षण और निगरानी के लिए जिम्मेदार होंगे।
  • विधेयक के तहत अपराध करने पर दो साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों हो सकता है।
  • राष्ट्रीय निकायों और बांध सुरक्षा पर राज्य समितियों के कार्यों को विधेयक की अनुसूचियों में प्रदान किया गया है। इन अनुसूचियों में सरकारी अधिसूचना द्वारा संशोधन किया जा सकता है।

जीके फ़ैक्ट

  • चीन और अमेरिका के बाद भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है, जहाँ बांधों की संख्या सबसे ज्यादा है। हमारे देश में करीब 5,700 बड़े बांध हैं, जिनमें से करीब 80% बांध 25 वर्ष से भी ज्यादा पुराने हैं।

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