राजस्थान में धर्मांतरण विरोधी कानून लागू

8 अक्टूबर, 2025 को राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने राजस्थान गैरकानूनी धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2025 को मंज़ूरी प्रदान कर दी है।

  • नए कानून में यह अनिवार्य किया गया है कि पुजारी या मौलवी, जिन अंतर-धार्मिक विवाहों को संपन्न कराने वाले हैं, उनकी सूचना जिला प्रशासन को कम से कम 2 महीने पहले दें।
  • विवाह करने वाले व्यक्तियों को कम से कम 3 महीने पहले जिला मजिस्ट्रेट को सूचित करना होगा।
  • इन आदेशों का पालन न करने पर "जबरन धर्मांतरण" के लिए दंड का प्रावधान होगा, जिसमें 7 से 14 साल की कैद और 5 लाख रुपये से शुरू होने वाला जुर्माना शामिल है।
  • यदि ....
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