विदेशियों के लिये विवाह नियमों में संशोधन

उत्तराखंड सरकार ने 13 अक्टूबर, 2025 को समान नागरिक संहिता (UCC) में एक महत्वपूर्ण संशोधन को मंजूरी प्रदान की है।

  • इस संशोधन के तहत सरकार ने नेपाल, भूटान और तिब्बत के लोगों को विदेशी पंजीकरण अधिकारी से प्रमाण पत्र लेकर (बिना आधार कार्ड के भी) अपने विवाह का पंजीकरण कराने की अनुमति दे दी है।
  • संशोधन के तहत, विदेशी नागरिक अब अपना नागरिकता प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट या वैध पहचान पत्र अपलोड करके अपनी शादी का पंजीकरण करा ....
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