उत्तराखंडः महिलाओं को 30% आरक्षण

उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्रिटनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) गुरमीत सिंह ने सार्वजनिक सेवाओं और पदों पर राज्य की अधिवासित महिला नागरिकों के लिए 30% क्षैतिज आरक्षण प्रदान करने वाले एक विधेयक को मंजूरी दी है।

  • अब उत्तराखंड में महिला आरक्षण का विधेयक कानून बन गया है।
  • उत्तराखंड लोक सेवा (महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण) विधेयक 2022 के रूप में जाना जाने वाला विधेयक उत्तराखंड विधानसभा द्वारा 30 नवंबर, 2022 को पारित किया गया था।
  • यह कदम राज्य सरकार में लैंगिक समानता और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।

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